जिला मुख्यालय पर होने वाली अपराध समीक्षा बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा कब होगी, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर रोक लगे

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  संजय कुमार विश्वकर्मा

 जिला अपराध संवाददाता 






24 जून 2022


सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना तो दिनचर्या बन चुकी है परंतु मजे की बात यह है जिला कलेक्ट्रेट देवरिया दीवानी न्यायालय  देवरिया भगवान शिव मंदिर के पास सार्वजनिक रूप से शाम होते ही सड़क पर ही प्रशासन के नाक के नीचे शराब की महफिल सज जाती है जिला प्रशासन को भनक नहीं है..?

  पुलिस ऐसे नशेड़ियों को पकड़कर हवालात की कब हवा खिलाएगी। वहीं शराब ठेकों पर दारू पीकर उत्पात मचाने वालों पर भी शिकंजा कब कसा जाएगा..?



जिला देवरिया में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नशेड़ी भीड़भाड़ वाले इलाके में खुलेआम बैठकर शराब पीते हैं। नशे में होने पर आम जनता एवं महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। आपस में भी बातचीत के दौरान अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।  सार्वजनिक स्थान शराबपीने पर कब रोक लगेगा..?


 जिला मुख्यालय पर होने वाली अपराध समीक्षा बैठक के दौरान  इस विषय पर चर्चा कब होगी..?



पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 (1) के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी, आठ दिनों की जेल या फिर जेल व जुर्माना दोनों कार्रवाई हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 290 व 510 के तहत भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस धारा में 24 घंटे से अधिक कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।

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