जिले की बल्दीराय तहसील की इब्राहिमपुर कांड के 28 आरोपियों की जमानत जिला जज ने किया खारिज

जिले की बल्दीराय तहसील की इब्राहिमपुर कांड के 28 आरोपियों की जमानत जिला जज ने किया खारिज

केएमबी रुखसार अहमद

सुल्तानपुर। इब्राहिमपुर काण्ड में 28 आरोपियों की जमानत कोर्ट ने खारिज की। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बल्दीराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में बीते माह दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों में हुए बवाल में जेल भेजे गए 32 आरोपियों में से 28 की जमानत सेशन जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी है। बल्दीराय के इब्राहीमपुर में दो समुदायों में हुए बवाल में पुलिस ने अलग-अलग तहरीर पर चार मुकदमे दर्ज किए थे। बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला, आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान समेत दर्जन भर आरोपों में गिरफ्तारी पर पुलिस ने बीते माह कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा था। विदित रहे कि दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा के दौरान आरोपियों द्वारा पत्थरबाजी एवं आगजनी कर शांति भंग करने की कोशिश की गई थी। मामले में प्रशासन की सक्रियता के चलते बड़ी घटना घटने से बच गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिला जज द्वारा आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है।
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