डीएम के आदेश पर गोमांस तस्कर की 30 लाख की संपत्ति हुई कुर्क

डीएम के आदेश पर गोमांस तस्कर की 30 लाख की संपत्ति हुई कुर्क

केएमबी मोहम्मद अफसर

सुल्तानपुर। थाना गोसाईंगज  जनपद सुलतानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 484 वर्ष 2018 धारा 3/2(1) यू0पी  गैंगेस्टर के अभि0गण अयूब पुत्र कयूम निवासी तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज सुलतानपुर, सराफत उर्फ सराफतउल्ला पुत्र कुदरत उल्ला निवासी तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज सुलतानपुर द्वारा  आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ की हत्या कर इनके मांस का व्यापार कर अवैध रुप से अर्जित धन से अयूब उपरोक्त द्वारा गाटा सं0-390 क्षेत्रफल 0.338 हेक्टेयर का आधा भाग को क्रय किया है व मुकदमा उपरोक्त मे सराफत उर्फ सराफतउल्ला उपरोक्त द्वारा  अपने पत्नी रजिया बानो उपरोक्त के नाम पर गाटा सं 394 क्षेत्रफल 0.109  हेक्टेयर भूमि का एक तिहाई भाग को क्रय किया गया है। गोसाईगंज पुलिस व प्रशासन द्वारा उक्त भू-सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया। भू-सम्पत्ति गाटा संख्या-390 पर 0.338 हेक्टेयर का आधा भाग भूमि का अनुमानित धनराशि- 1,01,00,000.00 रु0, गाटा संख्या-394 पर 0.109  हेक्टेयर का एक तिहाई भाग भूमि का अनुमानित धनराशि- 30,10,000.00 रु0 कुर्क की गई।
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