बहुचर्चित कटका हत्याकांड में चार आरोपी हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार
केएमबी रूकसार अहमद
सुल्तानपुर। जिले के गोसाईगंज थाने के कटका में 20 दिसंबर 2018 को स्कूल गए मासूम श्रेयांश व दिव्यांश का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण कर लाखों की फिरौती की मांग की गई थी। अपहरण के बाद आरोपियों ने श्रेयांश को फावड़े से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था और दिव्यांश को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गोसाईगंज पुलिस ने अपने ही मालिक के बच्चों का अपहरण कर हत्या करने व जानलेवा हमला करने के मामले में नौकर रघुवर यादव सह आरोपी सूरज, शिवानंद उर्फ हरिओम, शिवपूजन शर्मा एवं एक किशोर की संलिप्तता बताते हुए मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिला जज की अदालत से चार मुल्जिमो को दोषी करार दिया गया जबकि,किशोर के सम्बंध में किशोर न्यायालय में मामला लंबित है। अभियोजन पक्ष से अभियोगी के निजी अधिवक्ता रणजीत सिंह त्रिशुंडी, पूर्व डीजीसी तारकेश्वर सिंह एवं वर्तमान जिला शासकीय अधिवक्ता ने मुकदमे की पैरवी की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को बड़ा झटका लगा बचाव पक्ष की अधिवक्ता आरोपियों को निर्दोष साबित कर पाने में असफल रहे। आगामी 23 तारीख को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। इस सनसनीखेज वारदात से जिला सहम गया था।
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