गोरखपुर फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन 2023 को संपन्न कराने हेतु पोलिंग पार्टियाँ हुई रवाना
सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवर्षीय निर्वाचन गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन 2023 को सकुशल, निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सोमवार 30 जनवरी 2023 को जनपद के 16 मतदान केंद्र के 20 बूथों पर प्रातः 08ः00 से 04ः00 तक मतदान होगा। चुनाव में 9927 पुरूष तथा 5128 महिलाएं कुल 15055 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पोलिंग पार्टियों को मतदान के लिए सभी जरूरी सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई है।जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता के कुशल निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बी0 प्रसाद एवं उप जिलाधिकारी महेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट परिसर से पोलिंग पार्टियाँ बूथों के लिए रवाना हुई,जो सकुशल बूथों तक पहुंच गई है। शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के साथ आवश्यक पुलिस बल तैनात किए गए है। उक्त के क्रम में निर्देश दिए गए है कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, पेन, पेंसिल, सादा कागज एवं पानी की बोतल पूर्णतः प्रतिबंधित है, मतदान दिवस पर समस्त मतदान केंद्रों पर उपरोक्त सामग्री ले जाना नियम विरुद्ध है। ऐसा करने वाले पर अपराध की श्रेणी में पाए जाने पर निर्वाचक के विरुद्ध कार्यवायी की जायेगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैकल्पिक 10 फोटो पहचान दस्तावेजों से कोई एक विकल्प प्रस्तुत करना होगा, जो निम्न है ,आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य एवं केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी किये गए सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री व डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार शामिल हैं।
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