राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्री-ट्रॉलय बैठक हुई आयोजित

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्री-ट्रॉलय बैठक हुई आयोजित

केएमबी जगन्नाथ मिश्रा 

सुलतानपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जयप्रकाश पाण्डेय, जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के निर्देशन में बुधवार को अपरान्ह 01 पर तहसील बल्दीराय क्षेत्र पुरूषोत्तम सिंह इण्टर कालेज सिंघनी जनपद में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर में घनश्याम भारतीय तहसीलदार बल्दीराय, गोबिन्द सिंह प्राचार्य, अमरेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष बल्दीराय, मनोज कुमार सिंह बार एसोसिएशन बल्दीराय एवं तहसील बल्दीराय क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत पैरालीगल वालेन्टियर सुनील कुमार राठौर, श्रीवण कुमार उपस्थित रहे। तहसीलदार बल्दीराय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं सहित विधिक जानकारियों से अवगत कराया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जयप्रकाश पाण्डेय, जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के निर्देशन में बुधवार को अपरान्ह 01ः30 पर मो0 असरफ अन्सारी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जनपद सुलतानपुर के अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्री-ट्रॉलय बैठक आहूत की गयी। बैठक में मधु गुप्ता, नीलिमा सिंह अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय एवं अभिषेक सिन्हा अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर उपस्थित रहे। बैठक में प्रधान न्यायाधीश द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वैवाहिक वादों को नियत करते हुए निस्तारित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त त्रिभुवन नाथ पासवान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत सुलतानपुर व अभिषेक सिन्हा, अपर जनपद न्यायाधीश एफ0टी0सी0 व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत सुलतानपुर व अमेठी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत सुलतानपुर व अमेठी एवं समस्त तहसीलदार, तहसील विधिक सेवा समिति जनपद सुलतानपुर व अमेठी की एक प्री-ट्रायल बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण 11 फरवरी, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को नियत करते हुए निस्तारित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
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