उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का हुआ निर्धारण
देवरिया। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 9 लाख एवं सदस्य पद के लिए 2 लाख तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 2.50 लाख एवं नगर पंचायत के सदस्य पद के लिए 50 हजार अधिकतम व्यय निर्धारित किया गया है। नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन लडने ववाले प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि के अनुश्रवण हेतु समिति भी गठित किया गया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष तथा मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य नामित हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा जोखा तैयार किया जायेगा चुनाव से सम्बंन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना निर्वाचन अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि की भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर तैयार कराकर निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा और निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को उपलब्ध करायेंगे सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लघंन किया जाता है, तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा 03 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
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