विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में अपर जिला जज ने विधिक जानकारियां

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में अपर जिला जज ने विधिक जानकारियां

केएमबी रुखसार अहमद

 सुलतानपुर 08 जून। तहसील सदर में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में मौजूद जन समुदाय को संबोधित करते हुए अपर जिला जज एवं सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक सिन्हा ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य जनता को विधिक जानकारी देना है। सचिव सिन्हा ने सरकार की अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जिन बच्चों के माता-पिता कोरोना काल में नहीं रहे ।उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा दी जा रही 4 हजार ₹ की आर्थिक सहायता उन्हें संभालने में उपयोगी सिद्ध हो रहा है । इसके लिए हम सभी को आवश्यक है कि जनता में जागरूकता पैदा कर कोरोना काल में प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा संचालित इस योजना का लाभ पहुंचाने में मदद करें। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंदेल ने मौजूद लोगों को अपने संबोधन से अवगत कराया कि  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जरूरत सेवा प्रदाता व उपभोक्ता के बीच जिम्मेदारियों को निश्चित करना है । जब उपभोक्ता कोई सामान जो अच्छा नहीं होता उसे वापस करने जाता है तो विक्रेता न तो सामान वापस करता है और ना ही पैसा। इन्हीं के मामलों को निस्तारण के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन वर्ष 1986 में किया गया। इसके बाद 2019 में आयोग ने संशोधन करते हुए इसके क्षेत्राधिकार को व्यापक बनाया। श्री चंदेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि बैंक, बीमा, टेलीफोन, बिजली, सहित  दर्जनो से अधिक विभागों के मामलों को जो उपभोक्ताओं से संबंधित होता है, को उनके यहां दायर कर न्याय पाया जा सकता है । श्री चंदेल ने कहा कि फोरम में चार वर्षों के दौरान कोर्ट पर ढाई हजार मुकदमो का बोझ था लेकिन उनके तैनाती के दौरान यह घटकर एक हजार के करीब पहुँच गया है।तहसीलदार सदर अरविंद कुमार तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्व से संबंधित व आवेदकों के आय, जाति, निवास अथवा अन्य मामलों में ग्रामीण एवं शहरी जनता उनसे मिलकर तहसील से संबंधित कार्यों में आ रही दिक्कतों का निस्तारण करा सकते है। इसके लिए वह सदर तहसील में सुलभ रहते हैं। कार्यक्रम को जिला शासकीय अधिवक्ता शेष मणि तिवारी ने अपने संबोधन में  कहा कि यदि समाज के सभी वर्ग को कानून की जानकारी होगी, तो वह न्याय पाने में आगे रहेगा। हम सभी को चाहिए कि ग्रामसभा से संबंधित सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण न करें अन्यथा की स्थिति में हम लोग स्वयं कानून के दायरे में आते हैं। कार्यक्रम को आपदा विभाग के आदित्य जायसवाल ने भी संबोधित किया आपदा से संबंधित जानकारी दी । पैनल लॉयर अमित पांडेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गरीब व कमजोर तबके के लोगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में विस्तार से बताया। स्थाई लोक अदालत के सदस्य रमेश यादव ने आपस में सुलह समझौता के जरिए मुकदमों के निस्तारण पर जोर देकर विस्तार से बताया। कार्यक्रम को नायब तहसीलदार कुडवार कपिल आजाद, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी माला कुमारी व पैरा लीगल वालंटियर अंजू सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य भारत भूषण तिवारी, पैरालीगल वालंटियर योगेश कुमार यादव, रागिनी मौर्या, सतीश कुमार पांडेय, पूनम गौतम, अमित मिश्रा, सुभाष चंद्र, दशरथ आदि मौजूद रहे।
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