बीएसडब्ल्यू व एमएसडब्ल्यू के छात्रों ने जाना महिलाओं के कानूनी अधिकार
छिंदवाड़ा। भारत का संविधान महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करता है। यह महिलाओं को गरिमा प्रदान करता है, संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। इस विषय की जानकारी देने के लिए मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकास खंड बिछुआ के द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारो की जानकारी देने परिचर्चा स्थानीय महाविद्यालय परिषर बिछुआ मे किया गया । इस अवसर पर मेंटर श्यामल राव ने महिलाओं को मिलने वाली विधिक सेवाओं मे महिलाओं को निशुल्क विधिक सहायता, भरण पोषण का अधिकार, घरेलू हिंसा से सम्बंधित अधिकार, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीणन से संरक्षण का अधिकार, दहेज से पीड़ित महिला के अधिकार, महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा से सम्बंधित अपराधो मे दंड के प्रावधानों मे लगने वाली आईपीसी की धारा सहित विभिन्न धाराओं से अवगत कराया गया जिसे जानकर ग्राम मे निवास रत महिलाओं को एम एस डब्ल्यू व बी एस डब्ल्यू के छात्र अधिक से अधिक प्रचार कर महिलाओं को उनके अधिकारो का लाभ ले सके। विकास खंड समन्वयक दीपक गेडाम ने कहा की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर महिलाओं पर हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर महिला सशक्तिकरण का परिचय दे ओर कहा की महिला अपने अधिकारों को समझकर अपने आप को सुरक्षित महसुस करे। इस परिचर्चा को सफल बनाने मे मेंटर रामराज वर्मा, योगेश बोपटे, जमुना चौरिया, लक्ष्मी थर माहोरे सहित छात्र उपस्थित थे।
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