राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का पालन करें- जिला निर्वाचन अधिकारी
अमेठी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लोकसभा सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है जिसके तहत कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नही होगा जिससे किसी धर्म, जाति, समुदायों के बीच कोई भी मतभेद उत्पन्न हो। उन्होने कहा कि यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाये तो यह उनकी नीतियों व कार्यक्रम, गत रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाये। निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। मन्दिर-मस्जिद अन्य पूजा स्थलों पर जाति या साम्प्रदाय की भावनाओं पर कोई अपील न की जाये। यदि इस दौरान भ्रष्ट आचरण एवं अपराध जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना आदि के कार्य न किये जाये। मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत उन्हें प्रचार करने की अनुमति रहेगी। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति के अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झण्डा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि की अनुमति नही दी जायेगी। जुलूस के समय किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगें। यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी सभा का आयोजन किया जाता है तो वह पहले से ही अवगत करायेगें जिससे पुलिस, यातायात एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु व्यवस्था की जा सके। मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाये और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सहयोग किया जाये। इस बात पर सहमति देगें कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गयी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नही होगा। मतदान के दिन शराब बॉटने से बचें। मतदान बूथ के दिन अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न करें। मतदान के दिन पोस्टर, झण्डा, कोई भी प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित न किया जाये। मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के अनुपालन में अधिकारियों का सहयोग करेगें। मतदान के दिन मतदाताओं के शिवा अन्य व्यक्ति मतदान बूथ के अन्दर प्रवेश न करें। जनपद में प्रेक्षक की नियुक्ति होने पर उनका नम्बर उपलब्ध करा दिया जायेगा जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर अवगत करा सकते है। उन्होने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्भीक तथा शांतिपूर्ण तरीक से सम्पन्न कराया जायेगा, सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन सम्बन्धी चुनाव आयोग के जो निर्देश दिये गये है उनका पालन करें। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी रामेंद्र कुमार ने निर्वाचन के दौरान होने वाले व्यय के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव में खर्च को लेकर उम्मीदवार द्वारा बैंक में स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप में एक अलग खाता खोला जाएगा जिसके माध्यम से चुनाव के दौरान खर्च होने वाली धनराशि का लेनदेन इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख निर्धारित है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 10000 से अधिक का खर्च चेक के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे ना दर्ज किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता किसी ऐसे कार्य में संलिप्त न रहे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश मिश्रा, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मोहम्मद असलम, प्रतीक्षा पांडे, अमित सिंह, भारतीय जनता पार्टी के संयोजक विधि प्रकोष्ठ राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, कांग्रेस के जिला सचिव मोहम्मद ताहिर फारुकी, समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश यादव, बहुजन समाज पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष विवेक पांडे सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।
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