21 अप्रैल से 29 जून तक तीन नए अपराधिक कानून के हुऐ बदलाव मे दिया जाएगा प्रशिक्षण
सुल्तानपुर। आम नागरिक को न्याय पाने में अत्यधिक सरल और सुगम दिखाते हुए भारतीय न्याय संहिता, व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अलावा साक्ष्य संहिता 2023 में बड़ा बदलाव कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता द्वारा तीन नए आपराधिक कानून जैसे हत्या, हत्या करने के प्रयास, व मारपीट में सामान्य चोट, के लिए कानून में बदलाव करते हुए इसे तेजी से लागू करने के लिए 1 जुलाई 2024 तारीख मुकर्रर कर दिया है। उक्त तीनों नये कानून को लागू होने से पूर्व अधिकारियों सहित जिम्मेदार अफसर को इसके प्रशिक्षण देने के लिए नयी तारीख भी घोषित कर 21 अप्रैल से 29 जून 2024 तक का समयबद्ध कर दिया है। यह प्रशिक्षण थाना अध्यक्षों को छोड़कर सभी उप निरीक्षको को दिया जाएगा। नये कानून को गम्भीरता पूर्वक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी को अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक (पीटीएस) बृजेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा इसके लिए अभी से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके तहत हत्या, मारपीट,चोरी की धाराओं में बदलाव हुआ है।बताते चलें कि भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, और साक्ष्य अधिनियम में बड़ा बदलाव कर तीन नए आपराधिक कानून का प्रशिक्षण आगामी 21 अप्रैल से शुरू होकर 29 जून तक चलेगा। पुलिस प्रशिक्षण संस्थान पुलिस अधीक्षक बृजेश मिश्रा ने यह भी बताया कि पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, बनारस, तथा अयोध्या परिक्षेत्र के समस्त जनपदों में आने वाले अजनपदीय शाखा में नियुक्त कुल 2500 उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण सुल्तानपुर केंद्र पर दिया जाएगा जो अपने में एक बात खास है।
अपराध तय करने में पहले आईपीसी की धारा 302 हत्या होने पर लगाया जाता था, नए कानून के तहत अब यह धारा नए कानून के तहत बदलाव करते हुए 103 बीएनएस लगाया जाएगा। वही हत्या करने के प्रयास पर धारा 307 लगाया जाता था, बदलाव होने पर इसकी जगह अब धारा 109 बीएनएस लगेगा।इसके अलावा पहले मारपीट में सामान्य चोट आने पर धारा 323 आईपीसी लगता था अब धारा 115 बीएनएस लगेगा, इसी क्रम में पहले लाठी डंडों से मारपीट में गंभीर चोट आने पर धारा 325 आईपीसी में बदलाव के तहत 117 बीएनएस लगेगा। पुराने कानून के तहत चोरी के लिए आईपीसी धारा 379 जहां लगता था वहीं अब 303 (बीएनएस) लगेगा। डकैती होने पर आईपीसी की धारा 395 की जगह अब धारा 310 (बीएनएस) लगेगा।
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