केजरीवाल अंदर तो संजय सिंह बाहर, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मिली छूट
सुल्तानपुर। मुश्किलों में लगातार घिर रही आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत खबर आई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ने शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद संजय सिंह ने अपने आवास के बाहर पोस्टर-बैनर लगवा देकर ईडी को चुनौती दी थी कि वो उसे गिरफ्तार करे। आखिरकार ईडी ने पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वकील ने कहा संजय सिंह को छह महीने से हिरासत में रखा गया है जबकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस पर जज जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि क्या उसे संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर आपत्ति है? इस पर ईडी ने अपना जवाब नहीं में दिया। ईडी के वकील ने कहा कि अदालत अगर संजय सिंह को जमानत दे देती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।ईडी की अनापत्ति पर जस्टिस संजीव खन्ना ने संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः बुधवार तक संजय सिंह की जेल से रिहाई हो जाएगी।संजय सिंह के लिए और भी राहत भरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की भी अनुमति दे दी है।
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