केजरी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, 4 जून को जेल के अंदर या बाहर, संशय बरकरार
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष यह मामला मेंशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइये, चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए हम सात दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ही इस पर फैसला लेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि आपने पिछले हफ्ते जस्टिस दत्ता के सामने इसकी मेंशनिंग क्यों नहीं की। अरविंद ने अपनी अर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट अति आवश्यक है। कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनके हेल्थ और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए ये टेस्ट जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान वह हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं। कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है।
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