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थाना लोधी खेड़ा में नए आपराधिक कानून को लेकर पुलिस ने किया जनसंवाद, लोगों को किया गया जागरूक


थाना लोधी खेड़ा में नए आपराधिक कानून को लेकर पुलिस ने किया जनसंवाद, लोगों को किया गया जागरूक

केएमबी चेतन साहू

पांढुर्णा। देश भर में 3 नए कानून लागू होने के पश्चात अब इन्ही क़ानूनो के अंतर्गत ही समस्त थानों पर मुकदमे पंजीकृत किये जायेंगे । इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इन नए कानून के बारे में आमजन मानस को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जिससे कि इन कानून के बारे में सभी को जानकारी हो,इन नए कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता,आपराधिक प्रक्रिया संहिता ओर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है। अब इन नए कानूनों में महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी,अब इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी अब एफआईआर दर्ज हो सकेगी । 
इस सम्बंध में लोधी खेड़ा थाने के अंतर्गत नगर पंचायत मंगल कार्यालय भवन में लोधी खेड़ा में जागरूकता शिविर पर भी एक बैठक आयोजित हुई। जिसमें मुख्य रूप से लोधी खेड़ा थाना प्रभारी जितेन्द्र कुमार यादव, नगर उपाध्यक्ष नरेंद्र राय, एवं पार्षद मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के द्वारा मीटिंग में आए हुए क्षेत्र के गणमान्य को बताया गया कि आज से 3 नए कानून लागू किए गए है,ओर उन्ही कानून के अंतर्गत अब थानों पर मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। आप लोगों को कोई परेशानी नही होगी, कुछ कानून ऐसे है जिनमें पहले सजा कम थी लेकिन अब नए कानून में बदलाव के बाद सजा में बढ़ोतरी की गई है,धारा 302 की जगह अब 103 लगेगी, 307 की जगह 109 लगेगी, 376 की जगह 65 A होगा। अब 354 की बजाए 74 लगेगी। साथ ही उन्हें बताया गया है कि जो भी कानून है पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने के लिए है,जो भी अब मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे वह सब नई धारा के अंतर्गत किए जाएंगे। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिक , राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि , समाज सेवी , थाना प्रभारी ,पुलिस स्टाफ , पत्रकार गण एवं आमजन मौजूद रहे ।
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