चरित्र शंका पर पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को उम्र कैद, बेटी की गवाही पर आया फैसला
सुल्तानपुर। पत्नी की हत्या के जुर्म में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश जय प्रकाश पांडे ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाया है। कोर्ट ने 11 लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें 5-5 लाख रुपए बच्चों को मिलेंगे। दोषी ने अपने बचाव में खुद गवाही दी। बेटी की गवाही के आगे उसकी गवाही ने दम तोड़ दिया। लखनऊ निवासी दोषी को शुक्रवार को दोषी ठहराया गया था। सोमवार को उसे सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राम अचल मिश्र ने बताया कि रायबरेली के मलिकपुर पटेल नगर मिल एरिया निवासी उमाशंकर गुप्ता ने कूरेभार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अनुसार उसने अपनी बेटी मोनिका का विवाह उन्नाव के सफीपुर में परिया नरौदा निवासी राहुल मिश्रा के साथ किया था। मोनिका को 13 वर्ष की बेटी इशिका व 6 वर्ष का बेटा अथर्व है। राहुल अपने परिवार के साथ लखनऊ के पारा मानक नगर में रहता था। वह मोनिका के चरित्र पर शक करता था, जिसके कारण अक्सर उसे मारता पीटता था। 13 अगस्त 2023 को राहुल पत्नी व बच्चों को रायबरेली जाने की बात कहकर कार से निकला और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर मुजेश बाईपास के निकट अपनी पत्नी की गला दबाकर उसने हत्या कर दी।जानकारी होने पर पुलिस आई और मायके व ससुराल वालों को सूचना दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा व आरोपित को जेल भेजा। अभियोजन की ओर से सात गवाह परीक्षित कराए गए, जिसमें आरोपी की पुत्री इशिका भी शामिल रही। उसने न्यायालय को बताया है कि उसकी मां मोनिका की हत्या पिता राहुल ने ही की थी।
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