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ग्राम मोठार में हुए महिला के अंधे कत्ल का बंडोल पुलिस ने किया खुलासा

ग्राम मोठार में हुए महिला के अंधे कत्ल का बंडोल पुलिस ने किया खुलासा

केएमबी नीरज डेहरिया सिवनी। बंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मोठार में खेत में महिला अकेली जाते देख वहाँ मौजूद दो लोगों ने कहा भाभी यहाँ कोई नही है। गलत काम करने के लिये रूपये लेने देने की बात करने लगे। जिसका मृतका ने विरोध किया और थाना मे रिपोर्ट करने व गाँव मे सभी लोगो को बताने की बोलने लगी तो मृतिका को रस्सी से गला घोटकर और पत्थर से सिर मे चोट पहुँचाकर हत्या कर दिये। बडे मक्का की फसल वाली खेत मे लाश को छुपा दिये थे और घटना स्थल से भाग गये। इस मामले में की गई रिपोर्ट पर बंडोल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया है। जेल वारंट बनाये जाने पर जेल दाखिल कराया गया है। थाना बंडोल जिला सिवनी मे 16 अगस्त को रात्री में प्रार्थी श्यामकिशोर पिता पोशराम डेहरिया उम्र 42 साल निवासी ग्राम मोठार थाना बंडोल ने रिपोर्ट लेख कराया कि उसकी पत्नी सुबह लकडी लेने खेत तरफ गई थी जो वापिस नहीं आई है, जो रिपोर्ट पर गुम इंसान क्र.48 वर्ष 24 कायम किया जाकर जाँच तलाश मे लिया गया। दौरान जाँच तलाश के गुमशुदा दिनाँक 17.08.2024 को रामसुख डेहरिया के खेत मे मृत अवस्था मिली जिसके सिर व गले में चोट के निशान थे, शव निरीक्षण पर अज्ञात आरोपी व्दारा मृतिका का गला घोटकर व सिर में चोट पहुँचाकर हत्या करना पाया गया है। अज्ञात आरोपी के विरूध्द अप.क्र. 430 वर्ष 24 धारा 103 (1) बीएनएस का अपराध कायम किया जाकर विवेचना मे लिया गया।
पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता के निर्देशन मे अति.पु.अ.सिवनी जी.डी. शर्मा, एसडीओपी सिवनी पूजा पांडे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बंडोल व्दारा थाना स्तर पर टीम का गठन कर अज्ञात आरोपी की तलाश की गई। दौरान विवेचना साक्षी गणो एवं चश्मदीद साक्षी के कथन एवं अन्य प्राप्त गोपनीय सूचनाओ के आधार पर संदेही सुनील साहूँ, संदीप यादव को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर आरोपियो व्दारा जुर्म कराना स्वीकार किये। जिनके व्दारा बताया गया कि घटना दिनाँक को खेत मे महिला अकेली जाते मिल गई थी जिसे देखकर बोले की भाभी यहाँ कोई नही है। गलत काम करने के लिये रूपये लेने देने की बात करने लगे। जिसका मृतका ने विरोध किया और थाना मे रिपोर्ट करने व गाँव मे सभी लोगो को बताने की बोलने लगी तो मृतका को रस्सी से गला घोटकर और पत्थर से सिर मे चोट पहुँचाकर हत्या कर दिये और बडे मक्का की फसल वाली खेत मे लाश को छुपा दिये थे और घटना स्थल से भाग गये थे। आरोपियो को गिरफ्तार कर आरोपियो से घटना में प्रयुक्त मो. सा. एमपी-22, एमबी-7505 व अन्य साक्ष्य की आवश्यक वस्तुएँ जप्त की गई है। आरोपियो को न्यायालय मे पेश किया गया है। जेल वारंट बनाये जाने पर जेल दाखिल कराया गया है। उक्त अंधे हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम व्दारा घटना के प्रत्येक बिन्दुओ पर बारीकी से विवेचना की जाकर हत्या जैसी गंभीर घटना का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी सुनील पिता रमेश साहूँ उम्र-40 निवासी मोठार (2) संदीप पिता मानसिंह यादव उम्र 29 साल निवासी मोठार। थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. राजेश कुमार दुबे, सउनि जसंवत सिंह, अशोक सेन, मायाराम धुर्वे, राजेन्द्र कुमार नागवंशी देवेन्द्र जयसवाल प्र.आर. अमर उईके, बालमुकुन्द बघेल, मो. नौशाद खैरो, सुखराम कुमरे, आर. सतीश पाल, नीतेश धुर्वे, नीरज राजपूत, राकेश मार्को, जितेन्द्र रंगारे, राहुल कुशवाह, सतेन्द्र चन्द्रवंशी, सै. दशाराम भलावी, म.आर. रूखमणी डेहरिया ने सराहनीय कार्य किया।
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