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सराफा व्यवसायी के यहां हुए चर्चित डकैती कांड के मास्टरमाइंड को पांच दिन की पुलिस रिमांड

सराफा व्यवसायी के यहां हुए चर्चित डकैती कांड के मास्टरमाइंड को पांच दिन की पुलिस रिमांड

केएमबी संवाददाता
सुल्तानपुर। स्वर्ण व्यवसाय के यहां हुई लूट कांड के मामले में जिला कारागार रायबरेली में निरुद्ध बिपिन सिंह को न्यायालय द्वारा 5 दिन की पुलिस रिमांड स्वीकृत की गई है। आगामी आठ सितम्बर से पुलिस कस्टडी रिमांड का दिन शुरू होगा। डकैती कांड के आरोपी व उसके अधिवक्ता ने इस दौरान इनकाउंटर की आशंका जताई। प्रकरण की तफ्तीश कर रहे नगर कोतवाल अरुण द्विवेदी के जरिये सीजेएम कोर्ट में दी गई अर्जी के मुताबिक डकैती कांड में रिमांड बनने के बाद जेल में निरुद्ध बिपिन सिंह ने घटना से जुड़ा माल गुजरात, रायबरेली, कानपुर जंगल मे या अन्य अज्ञात स्थानों पर छिपाने की बात कही है। पुलिस ने इन बातों को बिपिन सिंह के जरिये कहा होना बताते हुए केसडायरी में इसका उल्लेख भी किया है। नगर कोतवाल ने माल की बरामदगी को लेकर सात दिन तक बिपिन को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए कोर्ट से मांग की थी। दूसरी तरफ बिपिन सिंह ने स्वयं पुलिस कार्यवाही पर विरोध जताते हुए अपने को निर्दोष बताया है। बिपिन के अधिवक्ता ने भी कई शर्तो के साथ बिपिन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रिमांड पर जताई थी आपत्ति। बिपिन के अधिवक्ता ने पूरी पुलिसिया कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए फर्जी तरीके से मुल्जिम बनाने का तर्क रखा। फिलहाल कोर्ट ने तमाम शर्तो के साथ इस कार्य के लिए बिपिन सिंह को पांच दिन के लिए पुलिस रिमांड पर देना पर्याप्त माना। रिमांड कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने आरोपी बिपिन सिंह को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न देने, समय-समय पर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने, रिमांड की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमो से अनुरक्षित व अभिलिखित करने का पुलिस को आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी बिपिन सिंह को जेल से निकालते समय व दाखिल करने के पूर्व उसका मेडिकल कराने का भी आदेश दिया है।
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