बहुचर्चित अशफाक हत्याकांड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत पांच बरी, तीन अभियुक्त दोषी करार
सुल्तानपुर। अमेठी जिले के जगदीशपुर बाजार में हुए बहुचर्चित अशफाक हत्याकांड के मामले में मंगलवार को जिला ने अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि जगदीशपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह समेत पांच आरोपियो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। काेर्ट ने हत्याकांड में नामजद रहे जगदीशपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह, अनिल कुमार उर्फ विधायक, नान्ह सिंह उर्फ सूरज, विकास खरवार व सुबास यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र और एडीजीसी क्रिमिनल मनोज दुबे और बचाव पक्ष की ओर से रुद्र प्रताप सिंह मदन, अरविंद सिंह राजा, रविवंश सिंह पंकज व केपी शुक्ल ने पैरवी करते हुए साक्ष्य पेश किया। विदित रहे कि अशफाक हत्याकांड में पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश विक्रम सिंह भी नामजद किए गए थे। हालांकि, पुलिस ने उन्हें विवेचना में क्लीनचिट दे दी थी और उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया था। अशफाक अहमद की हत्या के बाद आरोपी अमित चौबे और सतीश उर्फ सतई घटनास्थल पर ही पकड़ लिए गए थे। हत्या से नाराज स्थानीय लोगों ने दोनों आरोपियों की पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। अशफाक हत्याकांड केस में फैसला सुनाए जाने के बाद मंगलवार देर शाम पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगदीशपुर राजेश विक्रम सिंह, विकास खरवार और सुबास यादव जेल से रिहा हो गए। अनिल कुमार उर्फ विधायक और नान्ह सिंह उर्फ सूरज पहले से जमानत पर हैं।
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