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घटतौली की सूचना पर उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग ने डिलीवरी वाहनो का किया आकस्मिक निरीक्षण

घटतौली की सूचना पर उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग ने डिलीवरी वाहनो का किया आकस्मिक निरीक्षण

केएमबी संवाददाता
सुल्तानपुर। जनपद में गैस की घटतौली की मिल रही लगातार शिकायतों के क्रम में उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग की टीम द्वारा जनपद स्थित विभिन्न गैस एजेन्सियों के डिलिवरी वाहनों की आकस्मिक जांच की गयी जिसमें कि शहर स्थित डाकखाना चौराहे पर डिलिवरी हेतु मेसर्स अमेठी गैस सर्विस के डिलिवरी वाहन संख्या UP 44 H 6661 पर वितरण हेतु रखे सिलिंडरो के वजन की आकस्मिक जांच की गयी जिसमें कि दो सिलिंडरो में क्रमश: 2.5 किग्रा तथा 2.6 किग्रा की घटतौली पकडी गयी तत्काल सिलिंडरो के कब्जे में लेकर मौके पर उक्त गैस एजन्सी तथा संबन्धित डिलिवरी मैन के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत अभिग्रहण ज्ञाप संख्या 150291 दिनांक 08.11.2024 द्वारा चालान की कार्यवाही की गयी संबन्धित डिलिवरी मैन राम सहाय पुत्र सूर्य नरायण द्वारा बताया गया कि वह गोदाम से सिलेंडर लेकर सीधे उपभोक्ताओं को सिलिंडर वितरित करते हैं, गोसाईगंज बाजार में सिलिंडर वितरण हेतु अमेठी गैस एजन्सी के वाहन संख्या UP 44 AT 8402 पर सिलिंडरो के वजन हेतु अनिवार्य तौल उपकरण विभाग द्वारा सत्यापित/मुद्रांकित नही पाया गया। विगत माह में भी सीताकुण्ड निवासी सर्वेश कुमार सिहं की शिकायत पर अमेठी गैस सर्विस द्वारा वितरित घरेलू गैस सिलिंडर के वजन की जांच दोनो पक्षो के समक्ष की गयी जिसमे कि वितरित किए गए सिलिंडर में 3.6 किग्रा की घटतौली पायी गयी थी जिसे जब्त करते हुए आवश्यक चालान की कार्यवाही दोनो पक्षो के समक्ष की गयी जिसका निस्तारण अभी तक उक्त गैस एजन्सी द्वारा नही कराया गया है। गैस सिलिंडरो के पकडे गए 6 घटतौली के मामलों मे 3 मामले अमेठी गैस सर्विस के तथा एक मामला सुल्तानपुर गैस सर्विस ,नार्मल चौराहा व क्रमश : एक-एक मामले दोस्तपुर इंडेन गैस व कमला इंडेन गैस कुडवार से संबन्धित है। बाट माप केन्द्र प्रभारी सुलभ दीक्षित द्वारा बताया गया कि संबन्धित गैस एजन्सी के प्रबन्धन को पुन : निर्देशित किया गया है कि सभी गैस डिलिवरी वाहनों पर अनिवार्य रुप से विभाग द्वारा सत्यापित तौल उपकरण उपलब्ध होने चाहिए तथा उपभोक्ता बिना तौल कराए किसी भी सिलिंडर की डिलिवरी न लें ।
जिला बाट माप अधिकारी सुलभ दीक्षित ने बताया कि उपभोक्ता गैस , मिठाई , खाद्यान तथा अन्य किसी भी प्रकार की घटतौली की शिकायत उपभोक्ता विभाग के टोलफ्री नंबर अथवा मुख्य मंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कर सकते हैं। उपभोक्ता कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, सुल्तानपुर में उपस्थित होकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। घटतौली के विरुद्ध विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अनियमितता पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 
टीम-
सुलभ दीक्षित / जिला बाट माप अधिकारी / 9455034863
प्रीति नाग / निरीक्षक
सौरभ सिहं / वरिष्ठ सहायक
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