कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जिले की सीमा में नहीं करेगा प्रवेश- DM संभल
संभल। कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आशय का आदेश जिला अधिकारी संभाल ने बकायदे पत्र जारी करते हुए दिया है कि यह आदेश निषेधाज्ञा दिनांक 1.10.2024 का अभिन्न अंग रहेगा तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय नायक संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। जिलाधिकारी द्वारा जारी किया इस गए इस निर्देश के अनुसार कोई राजनीतिक व्यक्ति संभल की सीमा में बगैर जिला प्रशासन की अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। अगर ऐसा करने की कोई कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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