4 जनवरी तक कराया जा सकता है महाकुंभ के बेंडिंग जोनों में अस्थाई दुकानों के आवंटन हेतु रजिस्ट्रेशन

4 जनवरी तक कराया जा सकता है महाकुंभ के बेंडिंग जोनों में अस्थाई दुकानों के आवंटन हेतु रजिस्ट्रेशन

 प्रोयागराज। महाकुंभ-2025 का आयोजन 13 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 फरवरी तक चलता रहेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं एवं आम जनमानस की सुविधा के लिए महाकुंभ-2025 के विभिन्न सेक्टरों में स्थित बिल्डिंग जोनों में अस्थाई दुकानों का आवंटन हेतु आगामी 4 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन हेतु संबंधित सेक्टर में स्थित सेक्टर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जमा करना अनिवार्य होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि एक दुकानदार को केवल एक ही दुकान आवंटित की जाएगी। एक दुकान के लिए 5000 रुपए की जमानत राशि रजिस्ट्रेशन के समय जमा करनी होगी, जिसकी प्राप्ति रसीद बोली के समय प्रस्तुत करना होगा। किसी दुकानदार को खुली बोली के माध्यम से किए गए दुकानों के आवंटन में
 कोई भी दुकान आवंटित न होने की दशा में उसके द्वारा जमा की गई जमानत रस वापस कर दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए बेंडिंग जोन के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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