"Operation Conviction" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से एक अभियुक्त को मिली 10 वर्ष की सजा
सुलतानपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के अभियुक्त 01. लहूरी उर्फ रामानन्द मिश्रा पुत्र रूद्रप्रताप निवासी पूरेघना थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्या0 ADJ 02 /SC ST कोर्ट द्वारा थाना लम्भुआ से संबन्धित अभियुक्त 01. लहूरी उर्फ रामानन्द मिश्रा पुत्र रूद्रप्रताप निवासी पूरेघना थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग मे दिनांक 19.02.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0स0 477/2002 धारा 323/377 भा0द0वि0 व 3(2)5 SC ST ACT के अर्न्तगत अभियुक्त लहूरी उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 02.07.2002 समय 20.21 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादी के नाती के साथ दुष्कर्म करने के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग 477/2002 धारा 323/377 भा0द0वि0 व 3(2)5 SC ST ACT से संबन्धित लहूरी उर्फ रामानन्द मिश्रा पुत्र रूद्रप्रताप निवासी पूरेघना थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी अजय प्रताप सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 10.07.2002 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
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